जिलाधिकारी ने तय किये पेयजल टेंकरों के रेट, मनमानी वसूली पर होगी सख्त कारवाही

दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

हल्द्वानी शहर एवं सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निजी टैकरों द्वारा घरेलु उपयोग हेतु 500 रूपये तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु 600 रूपये प्रति पेयजल टैंकर की दरों का निर्धारण किया गया है हल्द्वानी एवं सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निजी टैंकर स्वामियों द्वारा पेयजल टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति के दरों के निर्धारण हेतु जिलाधिकारी वंदना द्वारा समिति का गठन किया गया है।समिति में उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, नगर मजिस्ट्रेट,नगर आयुक्त, हल्द्वानी,अधिशासी अभियंता जलसंस्थान एवं नलकूप को नामित किया गया है नामित समिति ने निजी टैंकर स्वामियों के साथ बैठक में निजी टैंकरों के माध्यम से की जाने वाली जलापूर्ति की दरों के निर्धारण हेतु बैठक में पेयजल आपूर्ति कर रहे टैंकर संचालकों, स्वामियों जिनके द्वारा सार्वजनिक, प्राकृतिक जल श्रोतों व नदियों, नहरों, नौलों नलकूप आदि से जल प्राप्त किया जा रहा है प्रति टैंकर दरों का सर्व सम्मति से निर्धारण का निर्णय लिया गया।बैठक में जिन पेयजल टैंकरों की क्षमता 3000 से 5000 लीटर है प्रति टैंकर घरेलू उपयोग हेतु 500 रूपये तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु 600 रूपये प्रति पेयजल टैंकर की दरों का निर्धारण किया गया है बैठक में निजी टैंकर स्वामी मै. बसंत ट्रेडर्स गौलापार, दिनेश सिंह बोहरा चोरगलिया, योगेन्द्र सिंह, मधुरावत नवाडखेडा, मै0 जांगी इन्टरप्राइजेज चोरगलिया, गोविन्द बल्लभ जांगी, बीरपाल कश्यप आदि निजी टैंकर स्वामी उपस्थित थे।

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