बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर कसेगा शिकंजा, 10 अप्रैल तक मांगी पूरी रिपोर्ट

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

नैनीताल। जनपद नैनीताल में बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित निजी विद्यालयों की मान्यता से जुड़े सभी अभिलेखों का सत्यापन कर निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जिले में कई निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होने की बात सामने आई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, खंड शिक्षा अधिकारियों और उप शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक निजी विद्यालय की स्थिति स्पष्ट करें।इस जांच के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं, यदि है तो उसका यू-डाइस कोड, संबद्ध बोर्ड, मान्यता की वैधता अवधि और अनुमति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का पूरा विवरण संकलित किया जाए। साथ ही मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति भी अनिवार्य रूप से संलग्न की जाएगी। निर्देशों के अनुसार सभी विद्यालयों से यह जानकारी 10 अप्रैल 2026 तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी, जबकि खंड और उप शिक्षा अधिकारियों को 11 अप्रैल तक समेकित रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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