दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
भवाली के बहुचर्चित नरेश पांडे प्रकरण में पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व में शिकायतकर्ता रही युवती को ही सह-आरोपी के रूप में 24 घंटे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, आरोपी युवती को न्यायालय में पेश करने के बाद पॉक्सो (POCSO) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में रखा गया है शिकायत से हुई थी शुरुआत: गिरफ्तार युवती ने सबसे पहले मल्लीताल थाने में नरेश पांडे के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि नरेश पांडे ने उसका और अन्य युवतियों का शारीरिक शोषण किया, जिससे वह गर्भवती भी हुई बयानों से बचती रही युवती: पुलिस जांच के दौरान जब युवती को कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया, तो वह परिजनों से बात करने का बहाना बनाकर लगातार समय मांगती रही जांच में खुला राज: पुलिस ने जब युवती द्वारा बताए गए काठगोदाम क्षेत्र के एक होटल की कड़ाई से जांच की, तो नाबालिग किशोरी से जुड़े गंभीर साक्ष्य सामने आए। इसके बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता युवती को ही इस मामले में सह-आरोपी




