हाई कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव पर सरकार को 2 दिनों में स्पष्ट करने के निर्देश

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दीपक अधिकारी

उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के पश्चात कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार व अन्य से दो दिन के भीतर स्थिति से अवगत कराने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 अक्टुबर बुधवार की तिथि नियत की है। आपकों बता दे कि देहरादून निवासी समाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचार पत्रों में 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की खबर का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही शासन से दिशा – निर्देश प्राप्त किए। जो कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढाई में असर पड़ रहा है।

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