हल्द्वानी हिंसा: हाईकोर्ट ने एक और आरोपी को दी जमानत

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

हल्द्वानी। हल्द्वानी हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपियों को राहत देते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज एक आरोपी की रेगुलर बेल (नियमित जमानत) मंजूर कर दी है। जमीअत उलेमा-ए-हिन्द की कानूनी पैरवी से अब तक इस प्रकरण में कुल 78 लोगों को जमानत मिल चुकी है। जमीअत उलेमा-ए-हिन्द नैनीताल के जिलाध्यक्ष मौलाना मुकीम कासमी ने जानकारी देते हुए कहा कि अल्लाह के करम और अवाम की दुआओं से अब तक बड़ी संख्या में आरोपियों को न्यायालय से राहत मिली है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 77 आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिल चुकी थी और अब हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा एक आरोपी को नियमित जमानत प्रदान की गई है।मौलाना मुकीम कासमी ने विश्वास जताया कि इंशाअल्लाह जल्द ही शेष आरोपियों को भी न्याय मिलेगा और वे जेल से रिहा होंगे। उन्होंने जमीयत के लीगल पैनल का विशेष तौर पर शुक्रिया अदा किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन, अधिवक्ता मुजाहिद अहमद (दिल्ली), अधिवक्ता शाहिद नदीम अंसारी (मुंबई), सी.के. शर्मा (नैनीताल हाईकोर्ट), अधिवक्ता नितिन तिवारी, मनीष कुमार पांडे, दानिश हुसैन, मोहम्मद आसिफ कुरैशी और जमीरउद्दीन सैफी जैसे नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी और न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

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