नैनीताल – हाईकोर्ट की सख्ती के बाद IFS पंकज कुमार का तबादला आदेश रद्द, बने रहेंगे यहां के निदेशक

दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार के तबादले का आदेश वापस ले लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से वन विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी किए जाने के एक सप्ताह बाद सरकार ने यह निर्णय लिया। अब पंकज कुमार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक पद पर बने रहेंगे।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष हुई। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पंकज कुमार के स्थानांतरण का आदेश निरस्त कर दिया गया है। अदालत ने इस तथ्य को रिकॉर्ड पर लेते हुए अवमानना याचिका की अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर 2026 की तिथि निर्धारित की।गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले ही आईएफएस पंकज कुमार के पक्ष में ‘नो मूवमेंट’ (स्थानांतरण न करने) का आदेश दिया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में उनका तबादला आदेश जारी कर दिया था। पंकज कुमार ने इस आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी।हाईकोर्ट की सख्ती और अवमानना कार्यवाही के बीच राज्य सरकार ने अंततः तबादला आदेश वापस ले लिया। इसके साथ ही पंकज कुमार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक पद पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे।

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