दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग के मामले में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय की कार्रवाई, पुलिस जांच के निष्कर्षों के आधार पर लिया फैसला
नैनीताल। जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, नैनीताल ने धारी तहसील के बबियाड़ निवासी शिवराम पुत्र स्व. पूरनराम का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। लाइसेंसी बंदूक के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में प्रशासन ने यह कदम उठाया है प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिवराम के पुत्र ने उनकी लाइसेंसी बंदूक में अनधिकृत तरीके से बारूद भरकर वादी पर फायर किया था। इस घटना में वादी को चोटें आई थीं। मामले की पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों और निष्कर्षों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने प्रकरण का परीक्षण किया।न्यायालय ने शस्त्र लाइसेंसधारक की शस्त्र रखने की उपयुक्तता और उससे जन सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया प्रशासन की इस कार्रवाई को शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र लाइसेंस की निरंतर वैधता का आकलन करते समय जन सुरक्षा और शस्त्र धारण करने की उपयुक्तता महत्वपूर्ण आधार हैं।





