उत्तराखंड: 18 और 19 मार्च को होंगे सहकारिता के चुनाव

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

देहरादून- राज्य में सहकारिता के चुनाव लंबे समय से लटके हुए हैं। और मामला जब चुनावों तक पहुंचा तब भी कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर हो गई, जिससे मामला हाईकोर्ट में उलझ गया। लेकिन अब हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब सहकारी समितियों में सदस्यों, सभापति, उपसभापति तथा अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के लिए 18 मार्च को चुनाव होगा। उसके अगले दिन 19 मार्च को सभापति, उपसभापति तथा अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है।

कार्यालय सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखण्ड, देहरादून से जारी हुआ यह आदेश

उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित विशेष अपील संख्या 16/2025 में पारित निर्णयादेश दिनांक 27.02.2025 तथा रिट याचिका संख्या (WPMS) 3273/2024 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 21.02.2025 द्वारा सरकारी गजट, असाधारण, उत्तराखण्ड शासन, सहकारिता अनुभाग अधिसूचना दिनांक 12.12.2024 के आधार पर संशोधित उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 यथा संशोधित 2024, के नियम 12 (ख) के परन्तुक में शामिल किये गये संशोधन को छोडकर सहकारी समितियों के निर्वाचन कराये जाने के निर्देश दिये गये है। मा० न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश एवं दिये गये निर्देशों के आधार पर निर्वाचन सन्दर्भ में निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 24 एंव 25 फरवरी, 2025 को निरस्त करते हुये संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाना अपरिहार्य हो गया है।अतः न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली के नियम 61 तथा उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 यथा संशोधित की धारा 29 (3-क) में सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य में पंजीकृत समस्त बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की नई प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन हेतु प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उपसभापति तथा अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु संशोधित निर्वाचन तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

क्र. सं. प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की निर्वाचन तिथियां

दिनांक 18.03.2025 प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों हेतु निर्वाचन तिथि सभापति, उपसभापति तथा अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन की तिथि 19.03.2025

नोट-

1-उपरोक्तानुसार संशोधित तिथियों का निर्वाचन कार्यक्रम पृथक से जारी किया जा रहा है।

2-प्रदेश की ऐसी समस्त एम-पैक्स जिनकी प्रबन्ध कमेटी के पद रिक्त अथवा अपूर्ण हों की निर्वाचन प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में ही सम्पन्न करा ली जाय।

3- अधिसूचना दिनांक 25.01.2025 के आधार पर दिनांक 18 फरवरी, 2025 को एम-पैक्स के निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशी / निर्वाचन क्षेत्र संशोधित अधिसूचना से प्रभावित नहीं होगें।

4- उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा (WPMS) 33/2025 आदेश दिनांक 20.02.2025 में जनपद हरिद्वार एंव अन्य जनपदों की सहकारी समितियों में अशासकीय विद्यालयों के नियुक्त निर्वाचन अधिकारियों के सन्दर्भ में दिये गये निर्देशों से निरस्त/ स्थगित मतदान प्रक्रिया भी उपरोक्त तिथियों में सम्पन्न की जायेगी।

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