बनभूलपुरा हिंसा को लेकर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से आई बड़ी खबर, सरकार से

दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा हिंसा के दिन गोली लगने से हुई फईम की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती आलोक मेहरा की खण्डपीठ ने सरकार से कहा है कि मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करें। मामले के अनुसार मृतक के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को 6 मई 2024 (सोमवार) को निर्देश दिए थे कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच करें। उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें।लेकिन आज तक पुलिस ने इसकी जांच नहीं की इसलिए उनके द्वारा बुधवार को मामले की सीबीआई से जांच कराने व परिवार को सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर करनी पड़ी जिसपर कोर्ट ने सरकार से कहा कि मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करें। बता दें कि 8 फरवरी 2024(बीरवार) को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की गोली लगने से मौत हो गयी थी उसके बाद परिजनों ने इसकी जांच कराने के लिए पुलिस व प्रशाशन को कई बार शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने न तो इसकी जांच की और न ही मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट में वाद दर्ज कराया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को निर्देश दिए कि इसमे मुकदमा दर्ज करें और उसकी रिपोर्ट पेश करें लेकिन अभी तक पुलिस ने मामले की जाँच नही की। फईम की मौत हिंसा के दौरान नहीं हुई। बल्कि अज्ञात लोगों ने पहले उसकी गाड़ी में आग लगाई बाद में उसे गोली मार दी और घर का सारा सामान ले गए।

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