बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, इन परीक्षा केंद्रों पर रहेगा विशेष नियंत्रण

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

नैनीताल: आगामी बोर्ड परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, नकलमुक्त और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलीक ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में संचालित की जाएंगी परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और परीक्षा अवधि तक प्रभावी रहेगा।परगना नैनीताल क्षेत्र के अंतर्गत भा.श.सै.इ.का. नैनीताल, सी.आर.एस.टी.इ.का. नैनीताल, मा.ला.सा.बा.वि.म.इ.का. नैनीताल, रा.इ.का. ज्योलीकोट, गो.ब.प.इ.का. भवाली, रा.क.इ.का. भवाली, रा.इ.का. मंगोली, रा.इ.का. बगड़, रा.इ.का. नौकुचियाताल, रा.क.इ.का. भीमताल, रा.इ.का. चाफी, रा.इ.का. पदमपुरी, रा.इ.का. स्टॉक, रा.इ.का. गहना, रा.इ.का. सुपी, रा.इ.का. मौना, रा.इ.का. नधुवाखान तथा रा.इ.का. तवेशाल सहित सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास सख्ती रहेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि या शांति भंग करने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति एकत्रित नहीं हो सकेगा।

किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन या जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा।

लाठी, डंडा, धारदार हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर परीक्षा स्थल के आसपास प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।

अफवाह फैलाने, पर्चे बांटने या भ्रामक सामग्री प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई होगी।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

परीक्षा केंद्र के भीतर किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विद्यार्थियों से सहयोग की अपील

परगना मजिस्ट्रेट ने अभिभावकों, छात्रों और आमजन से अपील की है कि वे परीक्षा के दौरान शांति और अनुशासन बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ से बचें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।

बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासनिक और पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्क है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण में तय हो सके।

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