दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, के निर्देशानुसार अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख के दिनांक 14 अगस्त को संपन्न होने वाले मतदान हेतु मतदाता को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र के साथ कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी /उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०). नैनीताल अनामिका ने अवगत कराना है कि जनपद में सम्पन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायतों के नव निर्वाचित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिये होने वाले मतदान दिवस को अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित होने से संबंधित निर्वाचन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया “प्रमाण-पत्र” के साथ कोई भी अधिकृत / वैध “फोटोयुक्त पहचान पत्र” अनिवार्य रूप से अपने साथ लेकर प्रमुख/उप प्रमुख, क्षेत्र पंचायत अथवा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के मतदान में प्रतिभाग करेंगे ताकि मतदाता / सदस्य के रूप में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके।

