नैनीताल: 4.33 लाख गबन के आरोपी पोस्टमास्टर की जमानत अर्जी खारिज

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

नैनीताल। जमाकर्ताओं की धनराशि गबन करने के आरोपी पोस्टमास्टर भुवन चंद्र आर्या की अग्रिम जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने खारिज कर दी है। न्यायालय परिसर में मौजूद आरोपी को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया मंगलवार को आरोपी न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने पहुंचा था। इसकी सूचना मिलते ही बेतालघाट थाने के उपनिरीक्षक हरिराम ने जिला कोर्ट परिसर में उसे दबोच लिया। भुवन चंद्र आर्या पर 4.33 लाख रुपये के गबन का आरोप है।

विभागीय जांच में खुलासा

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामनगर डाकघर के निरीक्षक हेमंत यादव ने बेतालघाट थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि भुवन आर्या ने बेतालघाट उप डाकघर में डाकपाल के पद पर रहते हुए अन्य डाकघर शाखाओं—सेठी, बेलगांव एवं ऊंचाकोट—के 4,33,500 रुपये निजी उपयोग में खर्च कर दिए। यह धनराशि उप डाकघर के उप डाकपालों द्वारा जमा कराई गई थी, लेकिन आरोपी ने इसे खातों में दर्ज नहीं किया।विभागीय जांच में गबन की पुष्टि होने के बाद आरोपी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

पहले भी दर्ज है मुकदमा

अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भवाली थाने में भी गबन का मुकदमा दर्ज है। वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा था और फरार चल रहा था। सुनवाई के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

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