दस साल पहले हुई थी युवक की हत्या का मामला: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

काशीपुर। करीब दस साल पुराने हत्या के मामले में काशीपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रितेश श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मृतक का मोबाइल गायब करने के आरोप में दोषी को अतिरिक्त दो साल का कठोर कारावास भी दिया है।जसपुर खुर्द स्थित पाकीजा कॉलोनी निवासी पप्पू पुत्र बुद्धसेन अधिवक्ताओं के चैंबर की सफाई करता था। 29 जून 2015 की रात वह कोर्ट परिसर के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, तभी मामूली कहासुनी के बाद आरोपी नासिर पुत्र अमीर हुसैन ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने से पप्पू की मौत हो गई और उसका मोबाइल भी गायब कर दिया। मृतक की बहन मंजू की तहरीर पर आईटीआई थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले की छानबीन पहले थानाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी ने की, बाद में यह फाइल मानव वध सेल को सौंप दी गई। विवेचना अधिकारी केएस अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 व 404 में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से दर्जनभर गवाह पेश किए गए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी नासिर को हत्या का दोषी ठहराया। न्यायालय ने धारा 302 में उम्रकैद और धारा 404 में दो साल की सजा व जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी एडीजीसी रतन सिंह कांबोज ने की।

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