उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए “यू. सी. सी.2025” को हाईकोर्ट में चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए “यू. सी. सी.2025” को हाईकोर्ट में चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कोर्ट से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह के समय की मांग की गई। जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि नियत की है आपको बता दे कि भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यू सी सी के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है। जिसमे मुख्यतः ‘लिव इन रिलेशनशिप’ के प्रावधानों को चुनौती दी गई है । इसके अलावा मुस्लिम, पारसी आदि के वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किए जाने सहित कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। वही देहरादून निवासी एलमसुद्दीन सिद्दीकी ने रिट याचिका दायर कर यूसीसी 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी है । जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाजों की अनदेखी किये जाने का उल्लेख है।

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