दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
हल्द्वानी सड़क चौड़ीकरण के मामले में उच्च न्यायालय से निस्तारण के बाद प्रशासन ने मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 दुकानों और भवन स्वामियों को दो दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, भवनों को 23 अगस्त तक स्वयं तोड़ने का आदेश दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेई ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण चिह्नित किया था और मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में होने के बाद, अब प्रशासन ने यह नोटिस जारी किए हैं। यदि निर्धारित तिथि तक दुकानों और भवनों को खाली नहीं किया गया या नहीं तोड़ा गया, तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा।सड़क चौड़ीकरण के लिए सड़क के मध्य से दोनों तरफ 12 मीटर तक चिन्हीकरण कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके बाद मामला उच्च न्यायालय में गया था। नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आक्रोशित व्यापारी नगर निगम के कार्यालय पहुंचे और प्रशासन तथा नगर निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि उच्च न्यायालय ने दुकानें तोड़ने का कोई आदेश जारी नहीं किया है और उनके पास अपील करने का विकल्प अभी भी मौजूद है। व्यापारियों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी दुकानों को नहीं तोड़ने देंगे और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे।