दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद में संचालित निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन संस्थानों का संयुक्त निरीक्षण एवं सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 04 जून 2026 को होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, होम-स्टे, मॉल, बैंक्वेट हॉल एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों में अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं संरचनात्मक सुरक्षा व्यवस्थाओं के संयुक्त निरीक्षण/सुरक्षा ऑडिट हेतु गठित समितियां अब अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संचालित समस्त निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों का भी संयुक्त निरीक्षण एवं सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करेंगी।जिलाधिकारी ने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों में घटित अग्निकांड एवं अन्य दुर्घटनाओं की घटनाओं के दृष्टिगत विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से व्यापक सुरक्षा मानकों के आधार पर निरीक्षण अभियान संचालित किया जाएगा।
जनसुरक्षा के लिए तात्कालिक खतरा उत्पन्न करने वाली गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु संस्तुति।
सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की संस्तुति। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अधिक छात्र संख्या वाले निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। निरीक्षण के समय संबंधित संस्थानों को समस्त अभिलेख, अनुमतियां एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में सुधारात्मक निर्देश जारी किए जाएंगे तथा गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी की जाएगी।
जिलाधिकारी ने गठित समितियों को निर्देशित किया गया है कि निरीक्षण पूर्ण होने के उपरांत 15 दिवस के भीतर विस्तृत संयुक्त आख्या जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि दिनांक 04 जून 2026 को जारी कार्यालय आदेश की अन्य समस्त शर्तें एवं प्रावधान यथावत प्रभावी रहेंगे तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।





