बनभूलपुरा हिंसा प्रकरण में तीन और को जमानत

दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा में हुए चर्चित फसाद मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से तीन और आरोपियों को जमानत मिलने की खबर सामने आई है। जमीअत उलेमा-ए-हिंद (मौलाना अरशद मदनी) की ओर से की जा रही पैरवी के तहत ज़िया उर रहमान और रईस अहमद उर्फ दत्तू को न्यायालय से राहत मिली है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 85 लोगों को जमानत मिल चुकी है। जमीअत उलेमा-ए-हिंद के जिलाध्यक्ष नैनीताल मौलाना मुकीम कासमी ने बताया कि संगठन शुरुआत से ही इस प्रकरण में कानूनी सहायता उपलब्ध करा रहा है और लगातार अदालत में पैरवी कर रहा है।उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अदालत से सकारात्मक निर्णय मिल रहे हैं और उम्मीद है कि शेष आरोपियों को भी जल्द राहत मिलेगी। उन्होंने आम लोगों से दुआ की अपील करते हुए कहा कि संगठन आगे भी कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ता रहेगा। उल्लेखनीय है कि बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से कई अभी भी जेल में हैं। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में जारी है और अलग-अलग याचिकाओं पर क्रमवार सुनवाई हो रही है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता मोकिन सैफी को भी आज न्यायालय से जमानत मिल गई है, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है। बनभूलपुरा हिंसा प्रकरण प्रदेश की चर्चित घटनाओं में से एक रहा है, जिसकी कानूनी प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

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