दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मुंबई के लोगों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खरीदने के बाद भू-कानून और अनुमतियों का पालन न करना भारी पड़ गया है। धारी एसडीएम कोर्ट में 56 बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ भूमि खरीद के बाद शर्तों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही, उक्त भूमि को सरकार के नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।धारी के एसडीएम केएन गोस्वामी ने बताया कि बाहरी लोगों ने धारी तहसील में न्यूनतम 2 नाली से लेकर अधिकतम 3 हेक्टेयर तक भूमि खरीदी है। तहसील क्षेत्र में 70 मामलों की जांच की गई, जिनमें से 56 मामलों में भू-कानून का उल्लंघन और अनुमतियों का सही तरीके से पालन न करने की बात सामने आई है। जांच में यह भी पाया गया कि कुछ परिवारों ने अपने सदस्यों के नाम पर अलग-अलग भूमि खरीदकर नियमों का उल्लंघन किया है।इन 56 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और उनकी भूमि को सरकार के अधीन करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि बाहरी लोगों ने धारी, धानाचूली, मुक्तेश्वर, पदमपुरी, चौखुटा, कसियालेख, भटेलिया और अन्य क्षेत्रों में भूमि खरीदी है। फिलहाल अन्य मामलों की जांच जारी है, और जांच में अनियमितताएं मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।