हल्द्वानी:नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

हल्द्वानी:जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर तोमर कोर्ट ने कक्षा दस में पढ़ने वाली सरकारी स्कूल की 16 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है. मामला नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी एक जून 2022 की है जहां रात के समय किशोरी घर से लापता हो गई थी। अगले दिन सुबह से पिता ने उसकी तलाश की फिर सामने आया कि उसे एक युवक अपने साथ ले गया है दो जून को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया जहां पुलिस ने किशोरी को ढूंढ लिया और मेडिकल के बाद मुकदमा में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई.दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 363 और 366 में पांच-पांच साल के कठाेर कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माना तथा पॉक्सो में 20 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। इसके साथ ही प्रतिकर के रूप में पीड़िता को चार लाख रुपये का आदेश भी पारित किया।

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