
दीपक अधिकारी

हल्द्वानी
हल्द्वानी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद अब विधिवत रूप से विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम में नगर आयुक्त एवं विवाह पंजीकरण रजिस्ट्रार द्वारा 5 फरवरी को दो विवाह प्रमाण पत्र जारी किए गए। राज्य सरकार द्वारा 27 जनवरी 2025 को लागू की गई समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में नगर निगम स्तर से पंजीकरण और आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। हल्द्वानी नगर निगम ने UCC के तहत पहली बार विवाह प्रमाण पत्र जारी कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे प्रदेश में नागरिक संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन की पुष्टि होती है। राज्य में UCC लागू होने के बाद हल्द्वानी में यह पहली आधिकारिक विवाह पंजीकरण प्रक्रिया थी, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उत्तराखंड सरकार अपने इस ऐतिहासिक फैसले को पूरी दृढ़ता से लागू कर रही है।





