खनन वाहनों पर बकाया फिटनेस शुल्क को लेकर आरटीओ ने दी राहत, समयबद्ध आवेदन अनिवार्य

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

पुराने वाहनों को संचालन की सशर्त अनुमति, 29 जून तक समर्पण प्रपत्र व अंडरटेकिंग अनिवार्य

हल्द्वानी। सम्भागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी ने गौला व नंधौर खनन क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के संचालन और उनके प्रपत्र समर्पण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय 23 जून को खनन मजदूर समिति, डम्पर एसोसिएशन, संघर्ष समिति और अन्य संगठनों के ज्ञापन पर लिया गया, जिसमें वाहन स्वामियों ने बकाया फिटनेस शुल्क की राशि को वाहन के दस्तावेज जारी करते समय जमा करने की मांग रखी थी। परिवहन विभाग ने एक बार की व्यवस्था के तहत इस मांग पर सहमति जताई है, लेकिन यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई है। इसके अनुसार, प्रत्येक वाहन स्वामी को एक प्रतिबद्धता पत्र (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि वे वाहन के दस्तावेज प्राप्त करने से पूर्व अपनी लंबित फिटनेस फीस जमा करेंगे।

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