नैनीताल :नाबालिग रेप केस में सोशल मीडिया टिप्पणी पर विहिप नेता पोखरिया पर केस

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के प्रांत सहमंत्री रनदीप पोखरिया के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है। घटना ने शहर में पहले ही भारी जनाक्रोश पैदा किया था, और अब सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों ने मामले को और जटिल बना दिया है बीती 30 अप्रैल को नैनीताल नगर में 73 वर्षीय उस्मान द्वारा 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। इस जघन्य अपराध ने स्थानीय लोगों में आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी। घटना के बाद 6 मई को विश्व हिंदू परिषद ने शहर में एक रैली निकालकर विरोध दर्ज किया था। इस बीच, सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर टिप्पणियों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें कुछ टिप्पणियां आपत्तिजनक और भड़काऊ थीं इन टिप्पणियों से आहत होकर मुख्य आरोपी उस्मान के बेटे, मोहम्मद रिजवान ने अपने स्थानांतरण और सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इन टिप्पणियों की जांच के आदेश दिए। जांच का जिम्मा सब-इंस्पेक्टर (एसआई) दीपक कार्की को सौंपा गया, जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट और शिकायतों का विश्लेषण किया। जांच में पाया गया कि विहिप के प्रांत सहमंत्री रनदीप पोखरिया ने 1 और 5 मई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिजवान के स्थानांतरण को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इन टिप्पणियों को सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला और व्यक्तिगत मानहानि से जोड़ा गया। जांच के आधार पर नैनीताल कोतवाली में पोखरिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(ए) (सामुदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना) और धारा 353(1)(सी) (मानहानि) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया कोतवाल हेम चंद्र पंत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पोखरिया की टिप्पणियां आपत्तिजनक पाई गईं, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के पूर्ण विश्लेषण के साथ-साथ अन्य संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

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