भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए मुख्य शिक्षा अधिकारी, न्यायालय ने सुनाई सजा

Spread the love

दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

हल्द्वानी। उत्तराखंड के मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में विशेष अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। 2017 में रिश्वत के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए अशोक कुमार सिंह को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। मामला वर्ष 2017 का है, जब अल्मोड़ा निवासी शिकायतकर्ता रिजवानुर्रहमान ने सतर्कता अधिष्ठान हल्द्वानी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि अशोक कुमार सिंह ने अल्मोड़ा स्थित उनके स्कूल की मान्यता के लिए ₹15,000 की रिश्वत मांगी थी। सतर्कता विभाग ने जांच के बाद निरीक्षक पंकज उप्रेती के नेतृत्व में ट्रैप टीम गठित की। 28 अप्रैल 2017 को अशोक कुमार सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *