दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
जनपद नैनीताल में भू-कानून के उल्लंघन के एक मामले में जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने बड़ा निर्णय लेते हुए ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।जांच के दौरान उपजिलाधिकारी नैनीताल ने पाया कि पूनम त्रिखा, निवासी बल्लभगढ़ (हरियाणा), के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि खरीद ली।सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने दावा किया कि पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं, लेकिन जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है। साथ ही, 500 वर्ग मीटर भूमि अब भी राजस्व अभिलेखों में पूनम त्रिखा के नाम दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि का क्रय भू-कानून में निर्धारित सीमा का उल्लंघन माना गया।सभी अभिलेखों और पक्षों की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।









