फूड वैन पर सख्ती, एक माह में नियमों का पालन अनिवार्य

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

देहरादून। सुरक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए देहरादून संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संदीप सैनी ने फूड वैन संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में फूड वैन का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार सुनिश्चित करें। निर्देशों के अनुसार, वाहन की लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, जबकि ऊंचाई मोटरयान अधिनियम 1988 और सीएमवीआर 1989 के मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। फूड वैन में केवल पका हुआ भोजन ही वितरित किया जा सकेगा, जबकि खाना बनाने की स्थिति में अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। साथ ही, एफएसएसएआई में पंजीयन, नगर निगम या नगर पालिका से अनुमति, यातायात विभाग की स्वीकृति और अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता भी आवश्यक की गई है। सभी संचालकों को एक माह की अवधि दी गई है। तय समय के भीतर निर्देशों का पालन न करने पर फूड वैन संचालकों के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

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