हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी मलिक को हाईकोर्ट से जमानत

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

हल्द्वानी हिंसा केस: अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट से जमानत, जांच और कानूनी प्रक्रिया पर नजर

हल्द्वानी में 8 फरवरी 2024 को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है। यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की डबल बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनाया करीब दो साल से अधिक समय से जेल में बंद आरोपी को मिली इस राहत को कानूनी प्रक्रिया के एक अहम चरण के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जमानत मंजूर की। बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, जिस पर कोर्ट ने विचार किया यह मामला शुरुआत से ही गंभीर धाराओं—जिसमें यूएपीए भी शामिल है—के कारण संवेदनशील रहा है। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों की भूमिका, साक्ष्यों की मजबूती और ट्रायल की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी ट्रायल के दौरान कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रख सके साथ ही, लंबे समय तक विचाराधीन कैद (अंडरट्रायल) का पहलू भी न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस पर अदालतें समय-समय पर संतुलन बनाते हुए निर्णय लेती हैं। इस केस में भी सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया।

फिलहाल, यह मामला अपने अगले चरण—ट्रायल—की ओर बढ़ेगा, जहां अदालत में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अंतिम निर्णय होगा। ऐसे में सभी की नजर अब इस बात पर रहेगी कि आगे की न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में जाती है।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी 2024 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान स्थिति अचानक हिंसक हो गई थी। प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद इलाके में व्यापक तनाव फैल गया। हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और कर्फ्यू जैसे सख्त कदम भी उठाए गए इस घटना में कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए थे, साथ ही सरकारी और निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, जिनमें मुख्य आरोपी के तौर पर अब्दुल मलिक का नाम सामने आया। उन पर यूएपीए समेत अन्य गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया घटना के बाद से ही यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना रहा और जांच एजेंसियों द्वारा साक्ष्य जुटाने व आरोपियों की भूमिका तय करने की प्रक्रिया लगातार जारी रही।

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