फेरी और स्थायी व्यापारियों के लिए जरूरी निर्देश, नगर निगम जारी की गाइडलाइन

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दीपक अधिकारी

हल्द्वानी

नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने फड़-फेरी करने वाले अस्थायी और स्थायी व्यापारियों के लिए नई सख्त गाइडलाइन जारी की है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, अब हर फेरी व्यवसायी को नगर निगम से प्राप्त फेरी पहचान पत्र की A4 साइज़ में फोटो कॉपी अपने फड़ या ठेले पर स्पष्ट रूप से लगानी अनिवार्य होगी। ऐसे व्यवसायी जिनके पास फेरी पहचान पत्र (वेंडिंग कार्ड) नहीं है, उन्हें नगर निगम द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस की फोटो कॉपी अपने फड़ या ठेले पर लगानी होगी। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में व्यापार कर रहे सभी स्थायी व्यवसायियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे अनिवार्य रूप से नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें और इसे अपने प्रतिष्ठान के डिस्प्ले बोर्ड या काउंटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें। इस सख्ती का उद्देश्य न केवल शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, बल्कि अवैध व्यापार गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण भी स्थापित करना है। नगर आयुक्त ने व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर नगर प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करें ताकि शहर में सुव्यवस्थित व्यापारिक माहौल कायम रह सके।

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